Goa Sewage Pollution : गोवा की वाणिज्यिक राजधानी मड़गांव से निकलने वाला नदी साल, जो साल्सेट के लिए जीवनरेखा है, प्रदूषण के कारण फिर से सुर्खियों में है। इस प्रदूषण का कारण है, यहां से गंदा पानी और सीवेज का नाले में मिलना। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (GSPCB) और मड़गांव नगर निगम (MMC) की निगरानी फिर से बढ़ गई है।
इसका कारण है, गोवा हाई कोर्ट द्वारा सालपेम झील के प्रदूषण मामले में जारी किए गए निर्देश। अदालत ने इन और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वे गंदा पानी और रसोई के कचरे को बारिश के पानी के नालों में मिलने से रोकने के लिए संबंधित स्थलों को सील करें या बंद करें। इन निर्देशों के पालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, खासकर तब जब हाई कोर्ट के आदेश का पालन न होने पर कार्रवाई का समय तय किया गया था।
क्या GSPCB और MMC ने कार्रवाई की?
हाई कोर्ट ने 19 नवंबर को हुए सुनवाई में इन अधिकारियों को आदेश दिए थे कि वे उन 51 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील करें जिनके पास संचालन का लाइसेंस नहीं है या जिन्होंने आवेदन नहीं किया है। GSPCB को यह निर्देश दिया गया था कि वह चार सप्ताह के भीतर इन प्रतिष्ठानों को सील कर दे। हालांकि, चार सप्ताह का समय गुजर चुका है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
GSPCB के अधिकारियों ने बताया कि इन आदेशों के बाद, दक्षिणी गोवा के अधिकारियों को इन प्रतिष्ठानों की पहचान करने के लिए निर्देशित किया गया था। इसके बाद दो संयुक्त निरीक्षण किए गए, जिसमें GSPCB, MMC और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया, लेकिन अब तक किसी प्रतिष्ठान को सील करने की खबर नहीं आई है।
MMC द्वारा व्यवसाय बंद करने का आदेश
हाई कोर्ट के निर्देशों के तहत, मड़गांव नगर निगम के मुख्य अधिकारी मेल्विन वाज ने 46 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया, जिसमें उनसे तत्काल अपने व्यवसाय को बंद करने और परिसर को बंद करने का निर्देश दिया गया। यदि व्यवसाय बंद नहीं किया गया, तो निगम ने कहा कि वह प्रतिष्ठान को सील करने की कार्रवाई करेगा।
इस मुद्दे पर उठ रहे सवालों में यह भी है कि क्या GSPCB और MMC ने कोर्ट के आदेशों का पालन किया है और क्या उच्च न्यायालय द्वारा तय की गई समय सीमा के भीतर कार्रवाई की गई है। अब एक सप्ताह के भीतर हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है, और यह देखना होगा कि क्या इस बीच कोई ठोस कदम उठाए गए हैं।