environmentalstory

Home » Union Carbide कचरा निस्तारण: हाईकोर्ट ने 27 फरवरी से तीन ट्रायल रन के आदेश दिए

Union Carbide कचरा निस्तारण: हाईकोर्ट ने 27 फरवरी से तीन ट्रायल रन के आदेश दिए

by kishanchaubey
0 comment

Union Carbide: जबलपुर हाईकोर्ट ने यूका कचरे के निस्तारण को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए 27 फरवरी से तीन ट्रायल रन करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार से पूरी प्रक्रिया की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि लंबे समय से यूका कचरे का निस्तारण नहीं हो पा रहा था।

क्या है मामला?

यूका कचरा निस्तारण को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सरकार की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की बेंच ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान पूछा कि कचरे का निस्तारण कब शुरू होगा। इस पर महाधिवक्ता (AG) प्रशांत सिंह ने दो सप्ताह बाद की तारीख देने की बात कही। लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने देरी पर सवाल उठाया और आदेश दिया कि 27 फरवरी से ट्रायल रन शुरू किया जाए।

तीन ट्रायल रन में होगा 30 मीट्रिक टन कचरे का निस्तारण

कोर्ट के आदेशानुसार, तीन चरणों में प्रत्येक ट्रायल रन में 10-10 मीट्रिक टन कचरे का निस्तारण किया जाएगा।

  • पहला ट्रायल रन – 27 फरवरी से
  • दूसरा ट्रायल रन – पहला ट्रायल खत्म होने के चार दिन बाद
  • तीसरा ट्रायल रन – 10 मार्च से

इसके बाद सरकार को हाईकोर्ट में तीनों ट्रायल रन की रिपोर्ट पेश करनी होगी।

banner

कुल 337 मीट्रिक टन कचरे का होगा निस्तारण

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पूरे मामले में 337 मीट्रिक टन यूका कचरे का निस्तारण होना है। ट्रायल रन के बाद सरकार को यह तय करना होगा कि आगे कचरे का निस्तारण कैसे किया जाएगा।

फीड रेट और प्रदूषण पर भी हुई चर्चा

सुनवाई के दौरान फीड रेट (कचरे की जलाने की दर) पर भी चर्चा हुई। वहीं, कुछ हस्तक्षेपकर्ताओं (इंटरविनर) ने निस्तारण से संभावित प्रदूषण को लेकर चिंता जताई। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि सभी पर्यावरणीय मानकों और सुरक्षा उपायों का पालन किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट में भी मामला, लेकिन कोई रोक नहीं

सुनवाई के दौरान यह मुद्दा भी सामने आया कि यूका कचरा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। हालांकि, अदालत को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर कोई स्टे (रोक) नहीं लगाया है। इसलिए ट्रायल रन की प्रक्रिया बिना किसी बाधा के जारी रहेगी।

अगर कोई समस्या आती है, तो सरकार कोर्ट जा सकती है

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर ट्रायल रन के दौरान कोई समस्या आती है, तो सरकार किसी भी समय हाईकोर्ट से मार्गदर्शन ले सकती है।

अगली सुनवाई 27 मार्च को

महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कोर्ट से आग्रह किया कि ट्रायल रन की रिपोर्ट तैयार करने में समय लगेगा, इसलिए अगली सुनवाई की तारीख 27 मार्च निर्धारित की जाए। इस पर हाईकोर्ट ने सहमति जताई।

You may also like