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दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता बिगड़ने पर GRAP IV प्रतिबंध फिर से लागू

by kishanchaubey
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Delhi-NCR: बुधवार को केंद्र सरकार ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु गुणवत्ता के खराब होने के कारण GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के चरण-4 (स्टेज-IV) प्रतिबंध फिर से लागू कर दिए।

क्या है GRAP और इसके चरण?

GRAP एक कार्य योजना है जिसे दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लागू किया जाता है। इसके तहत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के आधार पर चार चरणों (स्टेज-I से स्टेज-IV) में कार्रवाई की जाती है।

  • स्टेज-I: ‘मध्यम’ वायु गुणवत्ता के लिए।
  • स्टेज-II: ‘खराब’ वायु गुणवत्ता के लिए।
  • स्टेज-III: ‘गंभीर’ वायु गुणवत्ता के लिए।
  • स्टेज-IV: ‘गंभीर+’ वायु गुणवत्ता के लिए।

स्टेज-IV प्रतिबंधों का मतलब

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की उप-समिति ने कहा कि स्टेज-I, II और III के साथ-साथ अब स्टेज-IV के तहत भी सभी आवश्यक कदम तुरंत प्रभाव से लागू किए जाएंगे। इसके तहत सभी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) और खराब न हो।

मुख्य प्रतिबंध

स्टेज-IV के तहत लागू किए गए प्रमुख प्रतिबंधों में शामिल हैं:

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  1. निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध: दिल्ली-एनसीआर में सभी निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर रोक।
  2. वाहनों पर प्रतिबंध:
    • गैर-जरूरी डीजल ट्रकों का दिल्ली में प्रवेश बंद।
    • दिल्ली में BS-IV या उससे पुराने डीजल वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं, सिवाय आवश्यक सेवाओं के लिए।
  3. स्कूल और कॉलेज:
    • कक्षा 10 और 12 को छोड़कर, अन्य सभी कक्षाओं के लिए ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में पढ़ाई अनिवार्य।
  4. औद्योगिक गतिविधियां: केवल जरूरी उद्योगों को संचालन की अनुमति।

नागरिकों के लिए अपील

CAQM ने लोगों से GRAP के तहत बनाए गए नागरिक चार्टर का पालन करने की अपील की है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

  • अपनी गाड़ी का कम इस्तेमाल करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक उपयोग करें।
  • बिजली और ऊर्जा का कम से कम उपयोग करें।
  • कचरा जलाने से बचें।

हालिया बदलाव

12 जनवरी को हुई बारिश के कारण दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ था, जिसके बाद स्टेज-III प्रतिबंध हटा दिए गए थे। लेकिन अब हालात फिर बिगड़ने के कारण स्टेज-IV के प्रतिबंध दोबारा लागू किए गए हैं।

दिल्ली-एनसीआर की जनता और संबंधित एजेंसियों से कहा गया है कि वे GRAP के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें ताकि वायु प्रदूषण के स्तर को और ज्यादा खराब होने से रोका जा सके।

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