Delhi NCR : केंद्र सरकार की वायु गुणवत्ता निगरानी समिति ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के बिगड़ते हालात को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण के प्रतिबंध दोबारा लागू कर दिए। यह कदम प्रतिकूल मौसम और बढ़ते प्रदूषण के कारण उठाया गया है।
वायु गुणवत्ता की स्थिति
शुक्रवार शाम 4 बजे तक दिल्ली का 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 371 तक पहुंच गया, जो गंभीर श्रेणी के करीब है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) ने आगे वायु गुणवत्ता में और गिरावट की आशंका जताई है।
क्या है GRAP का तीसरा चरण?
GRAP के तीसरे चरण के तहत निम्नलिखित प्रतिबंध लागू किए जाते हैं:
- शैक्षणिक संस्थान: कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए स्कूलों में हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और ऑफलाइन) से पढ़ाई कराई जाएगी।
- निर्माण कार्य: गैर-जरूरी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है।
- वाहनों पर प्रतिबंध:
- BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल गाड़ियों का संचालन दिल्ली और आस-पास के एनसीआर जिलों में प्रतिबंधित रहेगा।
- दिव्यांगजनों को इस नियम से छूट दी गई है।
- BS-IV या उससे पहले के मानक वाले गैर-जरूरी डीजल से चलने वाले मध्यम मालवाहक वाहनों पर दिल्ली में प्रतिबंध रहेगा।
क्यों लगाया गया यह प्रतिबंध?
दिल्ली और एनसीआर में ठंड के मौसम के साथ-साथ हवा की गति कम होने और प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण प्रदूषकों का फैलाव नहीं हो पा रहा है। इससे हवा की गुणवत्ता तेजी से खराब हो रही है।
पहले हटाए गए थे प्रतिबंध
पिछले हफ्ते शुक्रवार को GRAP के तीसरे चरण के प्रतिबंध हटाए गए थे। हालांकि, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए अब इन्हें फिर से लागू करना पड़ा है।
प्रशासन की अपील
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने सभी स्थानीय प्रशासन और अधिकारियों को सख्ती से इन प्रतिबंधों का पालन करवाने का निर्देश दिया है। साथ ही, नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे अपने वाहनों का कम इस्तेमाल करें और प्रदूषण कम करने में सहयोग दें।
आगे का अनुमान
मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता और खराब हो सकती है। ऐसे में प्रशासन ने सभी से सतर्क रहने और नियमों का पालन करने की अपील की है।
इस खबर से जुड़ी अधिक जानकारी और अपडेट के लिए प्रशासनिक वेबसाइट और स्थानीय मीडिया पर नजर बनाए रखें।