दिल्ली सरकार ने सोमवार को 1 जनवरी 2025 तक पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। यह फैसला दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण स्तर के बाद लिया है।
रविवार को दशहरा उत्सव के अगले दिन, दिल्ली की वायु गुणवत्ता ‘मध्यम’ श्रेणी से ‘खराब’ श्रेणी में पहुंच गई थी। सोमवार को भी वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 228 दर्ज किया गया, जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है। यह जानकारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों से मिली है।
DPCC के आदेश के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री (ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिलीवरी सहित) और फोड़ने पर 1 जनवरी 2025 तक प्रतिबंध लगा दिया गया है।
दिल्ली पुलिस को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें पटाखों पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए सख्ती से कार्रवाई करने को कहा गया है। साथ ही, हर दिन की गई कार्रवाई की रिपोर्ट DPCC को प्रस्तुत करने की भी हिदायत दी गई है।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जनता से सहयोग की अपील करते हुए X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, “सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज से 1 जनवरी तक पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। दिल्ली सरकार ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। मैं सभी दिल्लीवासियों से सहयोग की अपील करता हूं।”
इस प्रतिबंध का उद्देश्य दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करना है, खासकर सर्दियों के मौसम में जब हवा में प्रदूषक कण बढ़ जाते हैं।