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पंजाब में हाइब्रिड धान व पूसा 44 पर रोक: किसान परेशान, हाईकोर्ट में मामला

by kishanchaubey
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लुधियाना, 23 जून 2025: पंजाब सरकार ने 7 अप्रैल 2025 को हाइब्रिड धान और पूसा 44 की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे किसान और बीज विक्रेता परेशान हैं। सरकार का तर्क है कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, इन किस्मों से भूजल संकट और बैक्टीरियल ब्लाइट का खतरा बढ़ता है। बीज विक्रेताओं ने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जहां 19 मई को फैसला सुरक्षित रखा गया।

फिरोजपुर के किसान अमरदीप सिंह विर्क कहते हैं, “हाइब्रिड धान से 10-15% ज्यादा पैदावार होती है, लेकिन अब हम हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।” बीज विक्रेता बरिंदर सिंह ने बताया कि अचानक प्रतिबंध से स्टॉक बेकार हो गया और पारंपरिक बीज की कमी है।

केंद्र का कहना है कि बीज अधिनियम, 1966 के तहत केवल उसे प्रतिबंध लगाने का अधिकार है, जबकि राज्य सरकार 1949 के स्थानीय अधिनियम का हवाला दे रही है। कृषि विशेषज्ञ रोहित चौहान प्रतिबंध को गलत मानते हैं, वहीं अर्थशास्त्री देवेंद्र शर्मा इसका समर्थन करते हैं। हाईकोर्ट का फैसला किसानों की आजीविका और पर्यावरण संरक्षण के लिए निर्णायक होगा।

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