दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार की वायु प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा निर्देश दिए जाने के एक दिन बाद, मंगलवार को क्षेत्र के राज्य सरकारों ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का पहला चरण लागू किया। राजधानी की वायु गुणवत्ता लगातार तीसरे दिन खराब बनी रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दशहरे के बाद रविवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 224 तक पहुंच गया था। सोमवार (14 अक्टूबर) को भी प्रदूषण का स्तर 234 तक पहुंच गया, जो कि ‘खराब’ श्रेणी में आता है।
इसको ध्यान में रखते हुए, दिल्ली में इस साल भी GRAP-1 लागू करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसे आज से लागू किया गया है। इसके साथ ही राजधानी में कई चीजों पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है, जिसमें खुले में कचरा जलाने पर रोक, डीजल जनरेटर का सीमित उपयोग और रेस्तरां में कोयला या लकड़ी के जलावन के उपयोग पर प्रतिबंध शामिल हैं। GRAP-1 तब लागू होता है जब शहर का AQI 200 के पार चला जाता है।
इन बातों का ध्यान रखें:
- गाड़ियों के इंजन को सही ढंग से ट्यून कराएं।
- गाड़ी के टायरों में उचित हवा का दबाव बनाए रखें।
- अपनी गाड़ी का PUC सर्टिफिकेट साथ रखें।
- रेड लाइट पर गाड़ी के इंजन को बंद करें।
- वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हाइब्रिड वाहन या इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करें।
- 311 ऐप, ग्रीन दिल्ली ऐप, SAMEER ऐप आदि के माध्यम से वायु प्रदूषण गतिविधियों की रिपोर्ट करें।
- अपने आसपास अधिक से अधिक पेड़ लगाएं।
- PUC नियमों का सख्ती से पालन करें।
इन चीजों पर प्रतिबंध:
- 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक माप की निजी निर्माण और ध्वस्त परियोजनाओं पर प्रतिबंध।
- दिल्ली के 300 किमी के दायरे में प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक इकाइयों और थर्मल पावर प्लांटों के खिलाफ कार्रवाई।
- पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध।
- 10-15 साल पुराने डीजल/पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध।
- खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध।
- भीड़भाड़ वाले स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती।
- बिजली कटौती को कम से कम करना।
- खुले स्थानों पर कचरा फेंकने पर प्रतिबंध।
- सड़कों पर धूल उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव।
इस GRAP-1 के तहत लिए गए कदम वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अहम माने जा रहे हैं।