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बिहार में चाय की खेती को बढ़ावा: सरकार दे रही 50% सब्सिडी, जानिए कैसे उठाएं योजना का लाभ

by kishanchaubey
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बिहार में अब चाय की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने “विशेष उद्यानिकी फसल योजना” शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को चाय की खेती पर 50% सब्सिडी यानी लगभग 2.5 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। बिहार में आमतौर पर चाय की खेती नहीं होती थी, लेकिन अब सरकार के इस कदम से बिहार भी चाय उत्पादन के क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकता है।

चाय की खेती पर मिलेगी सब्सिडी

बिहार उद्यानिकी विभाग ने चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रति हेक्टेयर खेती की लागत 4 लाख 94 हजार रुपये तय की है, जिसमें से किसानों को 50% सब्सिडी मिलेगी। इसका मतलब है कि चाय की खेती के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर 2 लाख 47 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। यह राशि दो किश्तों में 75:25 अनुपात में दी जाएगी। योजना के तहत 150 हेक्टेयर में चाय की खेती का लक्ष्य रखा गया है।

चाय की खेती के लिए शर्तें और लाभ

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सरकार ने इस योजना के तहत कुछ शर्तें भी रखी हैं। जिन किसानों ने पिछले साल जुलाई-अगस्त के सीजन में चाय के नए पौधों की रोपाई की थी, उन्हें ही इस अनुदान योजना का लाभ दिया जाएगा। दूसरी किस्त का पैसा 2024-25 तक तभी दिया जाएगा, जब नव-रोपित पौधों में से कम से कम 90% पौधे जीवित रहेंगे। लाभार्थी किसानों का चयन जिले के निर्धारित लक्ष्य के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन कैसे करें?

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  1. सबसे पहले राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाएं।
  2. होम पेज पर “योजना” के विकल्प का चयन करें।
  3. इसके बाद “चाय की खेती योजना” पर क्लिक करें।
  4. चाय की खेती पर सब्सिडी के लिए आवेदन करें।
  5. अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर अपनी जानकारी दर्ज करें।
  6. सभी डिटेल भरने के बाद आवेदन जमा कर दें।

किसान कहां करें संपर्क?

यदि आप बिहार के किसान हैं और चाय की खेती करना चाहते हैं तो इस योजना के लिए 2.5 लाख रुपये की सब्सिडी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि या बागवानी विभाग के कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है।

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