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जालंधर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्रवाई: CPCB ने NGT को सौंपी रिपोर्ट

by kishanchaubey
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केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने जालंधर में सिंगल यूज प्लास्टिक (SUP) पर प्रतिबंध के पालन में कथित चूक को लेकर दायर याचिका पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। 495 पृष्ठों की यह रिपोर्ट 9 दिसंबर 2025 को दाखिल की गई, जो NGT के 25 अक्टूबर 2024 के आदेश पर आधारित है।

रिपोर्ट में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट (संशोधन) नियम, 2021 और पंजाब प्लास्टिक कैरी बैग (नियंत्रण) अधिनियम, 2005 (संशोधित 2016) का हवाला देते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध की पुष्टि की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि जालंधर के जिम्मेदार अधिकारी SUP के निर्माण, बिक्री, वितरण और उपयोग पर लगी कानूनी रोक को प्रभावी रूप से लागू नहीं कर पा रहे हैं, जिससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो रहा है।

CPCB की रिपोर्ट के अनुसार, जालंधर में प्लास्टिक उत्पादन से जुड़ी सभी औद्योगिक इकाइयों की पहचान कर उनकी सूची तैयार की गई है। नियमों का उल्लंघन करने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की गई है। इसके अलावा, प्रतिबंधित SUP बेचने वाले दुकानदारों के ठिकानों पर छापेमारी की गई और जुर्माना लगाया गया।

प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और जन जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें आम लोगों तथा दुकानदारों के लिए विशेष जागरूकता अभियान शामिल हैं। इन कार्यक्रमों में प्लास्टिक के पर्यावरणीय नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है।

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देशभर में SUP पर सख्त कानून लागू होने के बावजूद जालंधर में पालन को लेकर उठे सवालों पर CPCB ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा लगातार निगरानी और प्रवर्तन कार्य किए जा रहे हैं। रिपोर्ट में उल्लंघनों पर की गई कार्रवाइयों का विवरण दिया गया है, जिससे प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन का दावा किया गया है।

यह मामला पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण है, क्योंकि SUP प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है। NGT अब इस रिपोर्ट की समीक्षा कर आगे की कार्रवाई तय करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि जागरूकता और सख्त प्रवर्तन से ही SUP के उपयोग को पूरी तरह रोका जा सकता है।

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